आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित
* बनाने बेचने पर सात साल कारावास और एक लाख का अर्थदंड*


महासमुंद। केंद्र सरकार द्वारा देशभर में कल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण ,आयात निर्यात और बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के बाद यहां जिले में इस पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में इस पर पाबंदी और कार्रवाई का जिम्मा नगर पालिका और नगर पंचायत के सीएमओ को दिया गया है। महासमुंद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशीष तिवारी का कहना है कि शहर में इसकी बिक्री आयात निर्यात ना हो सके इसके लिए पालिका द्वारा पहले मुनादी कराई जाएगी। और सभी को इसके प्रति जागरूक करने सप्ताह भर का का समय दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम भागवत जायसवाल का कहना है कि शहरी क्षेत्र में इसके नोडल सीएमओ होंगे सरकार की ओर से इसके लिए जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले का जीने में पालन करने में इतनी सक्रियता दिखाते हैं यह 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा लेकिन सरकार के इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों पर 1 जुलाई से पूरी तरह बैन लगाने की घोषणा की थी जो कल से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार के फैसले के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल गिलास का प्लेयर बर्ड्स चम्मच आइसक्रीम स्टिक का पूरा सिगरेट पैकेट संयंत्र में उत्पादन शामिल है जिनका उपयोग हम अपनी जरूरत के लिए सिर्फ एक बार करते हैं और फेंक देते हैं सरकार का मानना है कि इससे जगह जगह जहां कचरे का ढेर लग रहा है वही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है । शासन द्वारा इस फैसले का पालन हो सके इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं धारा 15 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण करता है और बिक्री करता के खिलाफ 7 साल की कैद और 100000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।महासमुंद। केंद्र सरकार द्वारा देशभर में कल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण ,आयात निर्यात और बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के बाद यहां जिले में इस पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में इस पर पाबंदी और कार्रवाई का जिम्मा नगर पालिका और नगर पंचायत के सीएमओ को दिया गया है। महासमुंद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशीष तिवारी का कहना है कि शहर में इसकी बिक्री आयात निर्यात ना हो सके इसके लिए पालिका द्वारा पहले मुनादी कराई जाएगी। और सभी को इसके प्रति जागरूक करने सप्ताह भर का का समय दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम भागवत जायसवाल का कहना है कि शहरी क्षेत्र में इसके नोडल सीएमओ होंगे सरकार की ओर से इसके लिए जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले का जीने में पालन करने में इतनी सक्रियता दिखाते हैं यह 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा लेकिन सरकार के इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों पर 1 जुलाई से पूरी तरह बैन लगाने की घोषणा की थी जो कल से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार के फैसले के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल गिलास का प्लेयर बर्ड्स चम्मच आइसक्रीम स्टिक का पूरा सिगरेट पैकेट संयंत्र में उत्पादन शामिल है जिनका उपयोग हम अपनी जरूरत के लिए सिर्फ एक बार करते हैं और फेंक देते हैं सरकार का मानना है कि इससे जगह जगह जहां कचरे का ढेर लग रहा है वही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है । शासन द्वारा इस फैसले का पालन हो सके इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं धारा 15 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण करता है और बिक्री करता के खिलाफ 7 साल की कैद और 100000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

चिराग की चिंगारी
बजरंग लाल सैन

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मिल्खा सिंह ज्ञानी

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