एसडीएम के निर्देश पर खाद गोदाम सील

अधिक मूल्य पर खाद बेचते पकडाया व्यपारी
सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन को मिल रहे लगातार शिकायत की खाद व्यपारियों के द्वारा खाद की कालाबाजारी बड़े जोरो से की जा रही है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा राजस्व एवं कृषि अधिकारियों की तुरन्त जांच करने का आदेश दिया है। रबी फसल के लिए कृषकों को सोसायटियों द्वारा खाद न दिए जाने से किसान बाजार से अधिक दामों पर खाद खरीदने के लिए विवश है। खरब प्रकाशन के बाद कृषि व राजस्व विभाग की टीम ने शहर के कुछ खाद विक्रेताओं के यहाँ दबिश दी। जहां खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचते पाए जाने पर एक खाद गोदाम को सिल किया गया है।
एसडीएम के निर्देश पर आज राजस्व व कृषि विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर शहर के कुछ खाद दुकानों में दबिश दी। जहाँ एक स्थान पर दो ट्रैक्टरों एवं एक मोटरसायकल में 10 कृषकों का 95 बोरी यूरिया, 34 बोरी डीएपी, 18 बोरी सुपरफास्फेट एवं 1 बोरी पोटाश खरीद कर ले जाया जा रहा था। किसानों से जब विभाग की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने राजेश अग्रवाल से खाद खरीदना बताया। उनके द्वारा 266 रुपये के यूरिया को 500 रु, 1250 रुपये के डीएपी को 1450 रुपये में खरीदा गया था। विभागीय टीम द्वारा कृषकों का बयान लेकर मूल्य से अधिक ली गई कुल राशि 28824 रुपये को किसानों को वापस करवाया गया और विक्रय परिसर तथा खाद गोदाम की सील किया गया है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के द्वारा फर्म द्वारा खाद की कालाबाजारी करने के कारण अनुज्ञापन अधिकारी उप संचालक कृषि महासमुंद को उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 14 दिनों के लिए उनका लायसेंस निलंबित करने के लिए पत्र लिखा है। उक्त व्यपारी के द्वारा खाद की पुनः कालाबाजारी की जाती है तो फर्म का लायसेंस निरस्त करने की भी अनुशंसा की गई है। जबकि कुछ माह पूर्व पर अनुविभागीय अधिकारी ने राजेश अग्रवाल के द्वारा बेचे जा रहे अधिक दामों में खाद की कालाबाजारी का मामला स्वयं पकड़ा था। यह राजेश अग्रवाल का दूसरा मामला है। कार्रवाई में नायब तहसीलदार श्री चौहान, एसएडीओ एन के भोई, एडीओ जे डी मांझी, आरआई श्री साहू एवं पटवारी श्री जगत शामिल रहा।
कार्रवाई……
खुदरा मूल्य से अधिक ली गई राशि कृषकों को मिली वापस।
14 दिनों के लिए दुकान के लायसेंस को किया निलंबित
चिराग की चिंगारी
बजरंग लाल सैन