ट्रेंड्स में लगा अलीगढ़ का ताला

महासमुंद सरायपाली कथाकथित नगर में बड़े जोरों से साजसज्जा के साथ खुल रहे रिलायंस ट्रेंड्स पर न्यायालय IAS श्रीमती नम्रता जैन के आदेश पर लग गया शोरूम में अलीगढ़ का ताला।

जो नगर क्षेत्र में बड़े जोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती जैन के न्यायालय में तहसीलदार, आर.आई, पटवारी के द्वारा कराए जा रहे शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों को शासन की परवाह नहीं करते हुए उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने मे सहयोग प्रदान कर रहे थे। जिसमें अपील की तत्वों की जांच करते हुए बहुत बड़ा रहस्य दिनांक- 29/10/2021 को प्रकरण समक्ष पेश। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी बजरंगलाल सेन पिता गनपतलाल सेन निवासी ग्राम सरायपाली तहसील सरायपाली द्वारा न्यायालय तहसीलदार सरायपाली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 20207121000041-अ/74 वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 26/12/2020 में क्षुब्ध होकर छ.ग. भू- राजस्व संहिता 1959 के धारा 44(1) के तहत अपील प्रस्तुत किया है। तथा अपील के साथ धारा 52(2) संहपठित धारा 32 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के आवेदन पेश किया गया। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश महासमुंद के पत्र क्रमांक 2366/नग्रानि/2019 महासमुंद दिनांक 21/11/2019 के अनुसार भवन निर्माण हेतु आवेदित भूमि का पट्टा संलग्न नहीं होने के कारण अभिमत नहीं दिया गया है। आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण के लिए सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेदन महासमुंद द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। उत्तरवादी सेवाराम अग्रवाल पता बीरबल अग्रवाल द्वारा निवासी सरायपाली को ग्राम सरायपाली में

शासकीय आबादी भूमि खसरा नं. 682/1 पर 3060 एवं 7744 वर्गफीट भूमि पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका सरायपाली द्वारा दिनांक 20/09/2019 भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर भी आज दिनांक तक मूल बैनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सरायपाली के द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दिनांक- 02/08/2019 की कंडिका 02 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्माण कार्य अपने स्वयं की भूमि में ही करेंगे किसी दूसरे की भूमि या शासकीय भूमि में निर्माण कार्य करने पर यह मंजूरी स्वमेय ही निरस्त मानी जाएगी एवं अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा एवं कंडिका 11 में एवं भूमि संबंधी किसी प्रकार की विवाद न्यायालयीन की प्रकरण की स्थिती में यह अनुज्ञा स्वंय निरस्त मानी जायेगी। इस प्रकार वाद भूमि संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उत्तरवादी द्वारा किये जा रहे समस्त कार्य आगामी आदेश तक स्थगन लगाया जाता है। स्थगन आदेश जारी हो।

अपीलार्थी द्वारा आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के आवेदन पेश, आवेदन की कापी उत्तरवादी द्वारा अधिवक्ता को जवाब हेतु दी गई। इस स्थगन के पूर्व IAS अनुविभागीय अधिकारी ने नगरपालिका सरायपाली को अपने पत्र क्रमांक /704/क/वा-2/अविअ/2021, सरायपाली दिनांक- 26/10/2021 को उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य सहित अन्य कार्य पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया था। जिसके तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/ /न.पा.प./लो.नि.वि./सूचना/2021-22 दिनांक-27/10/2021 को सभी कार्य को रोकने के लिए स्थगन लगाया गया था।

जो गांधी जी के दबाव के कारण प्रभावशाली नहीं था। जिससे एक IAS अधिकारी के आदेशो की अवमानना भी हो रही थी। क्योंकि CMO के आदेश को शून्य करने के लिए एक कांग्रेस के विधायक, एक तहसीलदार, एक आर.आई., एक पटवारी, दो भाजपा के नगर के ठेकेदार, कुछ नगरपालिका के लोग और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मिलके 28 तारिक को ही ठंडे बस्ते में दाल दिया गया था और आदेश की अवमानना ही रही थी। जिसकी सत्यता को देखते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों को थोड़ा भी डर IAS अधिकारी का नहीं था और इन्हें यह बिकुल भी संभावना नहीं था कि कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही इन भ्रष्टाचारियो के ऊपर कर सकता है।
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चिराग की चिंगारी बजरंग लाल सैन