डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि.के खरसिया के उर्वरक प्रमाण पत्र को किया गया निलंबित

निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री रहेगी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
रायगढ़, 4 सितम्बर2021/ अनधिकृत रूप से उर्वरक का वितरण करने व इससे संबंधित जानकारी नहीं देने के चलते डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, खरसिया के उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
ज्ञात हो कि उप संचालक कृषि रायगढ़ द्वारा डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड खरसिया को पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई थी कि 31 जुलाई 2021 को कंपनी द्वारा लाया गया रेक में से पूरा माल 3 हजार मि.टन कंपनी के निर्देशानुसार मार्कफेड गोडाउन एवं जिला सहकारी समिति को दिया गया एवं 6 अगस्त 2021 को लाया गया रेक में से कंपनी के निर्देशानुसार 1350 मि.टन निजी उर्वरक विक्रेता को प्रदाय किया गया व उर्वरक निरीक्षक श्री नृपराज डनसेना द्वारा प्रतिबंधित उर्वरक व मौके पर वितरण हेतु शेष 352.26 मि.टन उर्वरक को प्रेमचंद गोदाम बाम्हनपाली चौक खरसिया में भण्डारण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा उक्त उर्वरक को भी बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से बिना सूचना दिए उठाव कर वितरण कर लिया गया। निरीक्षक के दौरान पाया गया कि प्रतिबंधित उर्वरक की कोई मात्रा निर्धारित गोदाम में शेष नहीं है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का घोर उल्लंघन है। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि.द्वारा मार्कफेड एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को कब-कब और कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक प्रदाय कि गई है चालान पावती सहित उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करने लेख किया गया था। किन्तु डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा आज दिनांक तक उक्त जानकारी उप संचालक कृषि रायगढ़ को प्रदाय नहीं किया गया। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 खण्ड 35 (1)(बी)का घोर उल्लंघन है। इस पर उप संचालक कृषि द्वारा 31 (2)के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र आरजीएच/केएचए/13/2015 (थोक)एवं उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र क्र.आरजीएच/ केएचएस/ 31/2015 (फुटकर)को आगामी आदेश तक निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।