आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही

सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री डोमन सिंह एवं सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गस्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त लिए आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा,दिनांक-29.07.2022 को सड़क बंजारी मार्ग थाना चिचोला मैं
आरोपी हेम कुमार नेताम पिता- परसराम नेताम उम्र-30 वर्ष जाति – गोंड निवासी- सड़क बंजारी,थाना- चिचोला,जिला-राजनांदगांव के रिहायशी मकान से एक प्लास्टिक बोरी मैं भरकर रखें 100 नग पाव जिसमें प्रीमियम डीलक्स सुपर संत्रा महाराष्ट्र राज्य निर्मित वैध लेबल लगा प्रत्येक पाव में180mL कुल मात्रा =-18.0 BL बरामद किया गया। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का धारण करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क (2),36 एवं 59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
कार्यवाही के दौरान अल्ताफ खान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त – डोंगरगांव एंव अनिल सिन्हा एवं भोजनारायान उईके उपस्थित रहे।

  1. कायम प्रकरण – 01
    2.जप्त मदिरा – 18.0 बल्क लीटर महाराष्ट्र राज्य निर्मित देशी दारू संत्रा )
    3.गिरफ्तार आरोपी – 01
    4.गैर जमानती प्रकरण -01, धारा 34(1)क(2),36,59(क)

देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट***

Youtube

मिल्खा सिंह ज्ञानी

एडिटर-इंडिया007न्यूज मो.+91 98279 34086

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button