संघ के मृतक अधिवक्ता की फीस का भगतान नहीं करने के कारण लाइसेंस निरस्त करने का भेजा प्रस्ताव

सरायपाली सरायपाली अधिवक्ता संघ द्वारा अपने एक अधिवक्ता साथी को मृतक अधिवक्ता की फीस की 99 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उसके लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर उसे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद बिलासपुर को भेजा जा रहा है।
इस संबंध में सरायपाली अधिवक्ता संघ के सचिव देवेंद्र शर्मा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस हेतु 13 जनवरी को संघ की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 96 के तहत स्थानीय अधिवक्ता रामनारायण आदित्य के विरुद्ध एक स्वर्गीय अधिवक्ता भरत विशाल को विधिवत प्राप्त होने वाली फीस की राशि 99000 रुपए का भुगतान वचन दिए जाने के पश्चयात भी विहित समयाविधि में मृतक के परिजनों को उक्त राशि प्रदान नहीं किये जाने के कारण अधिवक्ता रामनारायण आदित्य के मनमानी, स्वेच्छाचारीता व असंवेदीन्हता से आक्रोशित होकर संघ द्वारा सर्वसम्मति से अधिवक्ता रामनारायण आदित्य की स्थानीय संघ की सदयस्ता समाप्त करने तथा प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी सहित प्रतिवेदन व रामनारायण आदित्य के अधिवक्ता व्यवसाय का लाइसेंस निरस्त किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद बिलासपुर को सात दिवस के भीतर पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सभार

चिराग की चिंगारी
बजरंग लाल सैन

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मिल्खा सिंह ज्ञानी

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