10 जुलाई 2021 को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन… न्यायधीशों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ लोक अदालत को सफल बनाने हुई बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवम् छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में आगामी दिनांक 10 जुलाई 2021 को संपूर्ण भारत में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय परिषर में न्यायधीशों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ लोक अदालत से पूर्व  हुई बैठक जिसमें बताया गया  कि न्याय व्यवस्था में विवादों में किये गये निर्णय से मामलों का एक पक्ष संतुष्ट होता है दूसरा पक्ष असंतुष्ट होता है । इस प्रकार की न्याय व्यवस्था से एक ऐसा न्याय साकार नहीं हो पाता है , जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हो । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में एक ऐसी न्याय व्यवस्था की परिकल्पना साकार की गई है , जिसमें विवादों से संबंधित दोना पक्षकार संतोषप्रद न्याय प्राप्त कर सकें । 

उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित लोक अदालत एक ऐसी अदालत है , जहां मामले के दोनों पक्षकार न्यायालय से समान रूप से वापस जाते हैं । जिसके तहत आगामी शनिवार, दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे दाण्डिक प्रकरण जो राजीनामा योग्य हैं  जिसमे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले ,समस्त प्रकार के पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले ,भूमि अधिग्रहण एवं राजस्व संबंधी मामले जो माननीय  न्यायालय  में लंबित हो समस्त प्रकार की दीवानी मामलों का निराकरण किया जाएगा इसके अतिरिक्त बैंक संबंधी वसूली ,बिजली बिल ,दूरसंचार टेलीफोन बिल ,जलकर  से संबंधित ,किराया से सम्बंधित मामलों का निराकरण उक्त तिथि को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।

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मिल्खा सिंह ज्ञानी

एडिटर-इंडिया007न्यूज मो.+91 98279 34086

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