दो लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, 19 अगस्त2021/ अनुविभाग लैलूंगा अंतर्गत दो लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम लैलूंगा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा के ग्राम-जामबहार निवासी माधुरी की 16 सितम्बर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र रोशन एवं पुत्री दुर्गा को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-हीरापुर के सूरज राठिया की 20 सितम्बर 2020 को मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने पर उनके पिता सुखसाय को 4 लाख रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।




