बकरे की माँ कब तक खेर मनाएगी


हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना

महासमुंद सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी नम्रता जैन को एक शिकायत सपत पत्र के साथ 16/09/2022 को किया गया है। जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत कोटेनधार प.ह.न. 18 रा.नि.म. भंवरपुर तहसील बसना के कोट कोटवारी सेवा भूमि खसरा नंबर 710 रकबा 0.45 हे. एवं खसरा नंबर 711 रकबा 0.27 हे. सेवाभूमि जो शासन से प्राप्त हई है। उक्त मेन रोड से लगी कीमती भूमि को प्रखर अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल के द्वारा ओने-पौने में खरीदकर 420सी करते हए तहसीलदार और पटवारी से मिलकर फर्जी तरीके से उस कोटवारी भूमि को कूट रचना करते हुए अपने नाम करवा लिए है। जिस शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी नम्रता जैन ने तहसीलदार बसना को तत्काल कार्यवाही हेतु आदेशित किया है। न्यायालय तहसीलदार ने 17/09/2022 को हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मांगा, जिस पटवारी प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त कोटवारी भूमि पर बिना किसी अनुमति के प्रखर अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल के द्वारा अवैध रूप से भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिस अवैध निर्माण को रोकने के लिए न्यायालय तहसीलदार बसना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 330/क/वाचक-1 तहसील/2022 को स्थगन आदेश से रोक लगाई है। जिसकी जानकारी प्रखर अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल को होने के उपरांत भी उन्होंने अपना कोटवारी जमीन पर अवैध निर्माण बंद नहीं करते हुए चालू रखा है।

जिसकी जानकारी की तहसीलदार न्यायालय में दिनांक-19/12/2022 को आवेदन दिया गया। जिस पर न्यायालय ने पुनः पटवारी प्रतिवेदन मंगाया गया है। हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक-22/12/2022 को अपने प्रतिवेदन में बताया कि कोटवारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य बड़े तेज़ गति से चालू है। जिस प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक/613/क/वाचक/तह./2022 बसना दिनांक 26/12/2022। प्रति, थाना प्रभारी सरायपाली जिला महासमुंद। विषय:- प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के संबंध में। आवेदक बजरंग लाल सैन पिता गनपतराम सैन निवासी सरायपाली द्वारा ग्राम कोटेनदरहा पहनं 18 तहसील बसना स्थित अहस्तांतरणीय कोटवारी सेवाभूमि खसरा नंबर 710/2 रकबा 0.27 हे. भूमि को अनावेदक प्रखर अग्रवाल और प्रवीण जाति अग्रवाल द्वारा क्रय कर मकान निर्माण किये जाने बाबत शिकायत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17/09/2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया था परंतु अनावेदक द्वारा स्थगन आदेश के पश्चात अनावेदक द्वारा स्थगन आदेश के पश्चात भी निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है।
अतः आप अनावेदक प्रखर अग्रवाल प्रवीण अग्रवाल निवासी सरायपाली विरुद्ध तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करें। लेकिन पुलिस थाना सरायपाली के द्वारा आज तक ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना अनेक संदेह को जन्म देता है। जब की ऐसे भूमाफिया प्रखर और प्रवीण अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस थाना सरायपाली को धारा 188 की कार्यवाही तुरंत कर देना चाहिए। बकरा बंधाया कशाई के घर भूमाफिया प्रखर और प्रवीण अग्रवाल अपने आप को बचाने के लिए इस समस्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महासमुंद में न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए 1 पूर्ण निरक्षण याचिका दिनांक 02/10/2022 को पेश किया है। जिसमें शिकायत कर्ता को पक्षकार नहीं बनाकर मामला को अपने मन मुताबित आदेश करवाने की कोशिश में है। लेकिन उन भूमाफियाओं को यह मालूम नहीं की हाई कोर्ट के आदेशानुसार कोटवारों को वर्ष 1950 के पूर्व मालगुजारों/प्रोपाराईटर द्वारा दी गई भूमि के संबंध में। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक- 21/12/2011 एवं पत्र दिनांक- 10/03/2014। विभागीय पत्र दिनांक- 21/04/2003 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि याचिका क्रमांक 2632 एवं 2064/2000 में पारित आदेश दिनांक- 03/05/2001 के अनुरूप याचिकाकर्ता कोटवारों को मालगुजारों द्वारा वर्ष 1950 के पूर्व प्रदान की गई भूमि हेतु भूमि स्वामी अधिकार दिए गए थे, जिसे विभागीय पत्र दिनांक 21/12/2011 द्वारा निरस्त किया गया है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। कशाई के घर बंधाये हुए बकरे को कभी जीवनदान नहीं मिलती
भूमाफिया प्रखर और प्रवीण अग्रवाल के विरुद्ध इस कोटवारी भूमि के मामले को लेकर अपर कलेक्टर के दिये गए आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में जल्द ही रिट याचिका दायर होगी।
चिराग की चिंगारी
बजरंग लाल सैन