भूमि व्यवस्थापन के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित

न्यायालय नजूल की सुनवाई तिथि 16 अगस्त को हो सकते है उपस्थित

रायगढ़, 28 जुलाई2021/ छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास योजना रायपुर द्वारा जारी आदेश में दिए गए प्रावधान अनुसार भूमि का व्यवस्थापन किया जाना है। राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा वर्ष 1984 में प्रदत्त पट्टा में वर्तमान में अन्य व्यक्ति काबिज होने प्रतिवेदित किया गया है, वर्तमान काबिज व्यक्ति के नाम से व्यवस्थापन किया जाना है। भूमि व्यवस्थापन के संबंध में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार अथवा कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपना दावा-आपत्ति न्यायालय नजूल अधिकारी रायगढ़ में सुनवाई तिथि 16 अगस्त 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/दावा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

काबिज व्यक्ति में किशन ठाकुर-कयाघाट, गोपीनाथ-कैदीमुड़ा, गौरीशंकर-जेलपारा, शेखफारूख-रियापारा, रामप्रसाद-कयाघाट, कमला तिवारी-तुरीपारा, साधमती-जेलपारा, मसीहरण देहरी-जेलपारा, कैलाश, प्रकाश, सुभाष-जेलपारा, बाबर खान, गुलाब मोईनद्दीन-रियापारा, मोहनमति-कैदीमुड़ा, जाकीर हुसैन-रियापारा, टीकाबाई-जेलपारा, आर.के.नर्सरी-कयाघाट, कालीदास-कयाघाट, आशा पटवा/गुणनिधि, गुरूबारू-जेलपारा कयाघाट, अर्चना-जेलपारा, देवेन्द्र सोनी-जेलपारा, श्री निवास पाण्डे-जेलपारा, गोपाल श्रीवास-जेलपारा, पुरतमहानंद-ननसिया, बसंती सोनी-कयाघाट, सरोज सिदार-नवागढ़ी, नुरूल्ला खान-तुरीपारा, संतोषी-जेलपारा, रघुनंदन-जेलपारा कयाघाट, दिलीप सिंह-कैदीमुड़ा एवं सूरतराम-जेलपारा शामिल है।




