जन सूचना अधिकारी तिलक दास गंधर्व को २५ हजार रूपये का अर्थदण्ड- नामदेव
(मामला जनपद पंचायत डोंगरगांव के ग्राम पंचायत किरगी का)

देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट**
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने डोंगरगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत किरगी के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी (सचिव) तिलकदास गंधर्व को अधिरोपित शास्ति की राशि २५ हजार रूपये अधोलिखित अर्थदण्ड का शीर्ष, मुख्य शीर्ष-००७०-अन्य प्रशासनिक सेवाये, उप- मुख्य शीर्ष (६०) अन्य सेवाये, लघु शीर्ष ११८ सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन प्राप्तियां में अर्थदण्ड की राशि जमा करने बाबत आदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित किया गया है। विदित हो कि ग्राम पंचायत किरगी जनपद पंचायत डोंगरगांव के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी (सचिव) तिलक दास गंधर्व नेे सूचना के अधिकार में मांंगी गई जानकारी देने में लापरवाही पूर्वक मांग पत्र पे्रषित करते हुए आवेदक गजेन्द्र कुमार साहू (निवासी रानी तराई) को पूरे एक माह में जानकारी प्राप्त करनेे हेतु सूचना मांग पत्र पे्रषित किया था उसके बाद आवेदक ने मांग पत्र अनुसार राशि जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया लेेकिन शुल्क जमा करने के बाद ही जानकारी प्राप्त नही होने पर आवेदक शिकायतकर्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त शिकायत प्रकरण क्रं. सी/७३७/२०२० के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व जनसूचना अधिकारी तिलकदास गंधर्व द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत उक्त शुल्क रसीद में ही टीप अंकित करते हुए आवेदक गजेन्द्र कुमार साहूू रानीतराई को निर्देशित किया गया कि चाही गई जानकारी कार्यालय ग्राम पंचायत किरगी से प्राप्त कर लिया जावें जो कि उचित नही है। शुल्क जमा करने के बाद जनसूचना अधिकारी को आवेदक को जानकारी उसी दिन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदक के दिये गये पते पर प्रेषित किया जाना था क्योंकि जनसूचना अधिकारी ने आवेदन दिनांक से सूचना मांग पत्र ३० वें दिन प्रेषित किया था। इस प्रकार प्राप्त जनसूूचना आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ७(१) में प्रावधानिक अवधि ३० दिन में विधि सम्मत निराकरण नही किया है जिससे आवेेदक समय में जानकारी प्राप्त करने से वंचित हो गया। व जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं समाधानकारक नही पाये जाने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत किरगी जनपद पंचायत डोंगरगांव जिला राजनांदगांव पर सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा २०(१) के तहत २५० रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकत्तम २५००० रूपये का अर्थदण्ड करने के प्रावधान के तहत रूपये २५ हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता हैै। उक्त आदेश के साथ शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि २५ हजार रूपये तत्कालीन जनसूचना अधिकारी तिलकदास गंधर्व से राशि वसूल कर छ.ग. राज्य शासन के कोष में जमा कराने का आदेश प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव को परिपालन हेतु आदेश की प्रति स्टॉफ ऑफिसर छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नया रायपुर अटल नगर छ.ग. शासन केे द्वारा प्रेषित किया गया। उपरोक्त प्रतिलिपि जन संपर्क अधिकारी छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर को भी सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है। साथ ही शिकायतकर्ता गजेन्द्र कुमार साहू (रानीतराई) को सूचनार्थ प्रेषित है तथा उक्त आदेश को राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट में अपलोड हेतु प्रेषित किया गया।
मामले का फैसला पूरे १६ माह बाद –
१. जनसूचना अधिकारी को आवेदन दिनांक १५.१०.२०१९
२. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को शिकायत ०९.०७.२०२०
३. प्रकरण पर फैसला आदेश आया दिनांक १५.०२.२०२२
४. जनसूूचना अधिकारी तिलक दास गंधर्व (ग्राम पंचायत किरगी जनपद पंचायत डोंगरगांव
५ शिकायकर्ता गजेन्द्र कुमार साहू (रानी तराई)
उक्त जानकारी आर टी आई सदस्य दिनेश नामदेव ने विज्ञप्ति में दी।
दिनेश नामदेव
सोनार पारा राजनांदगांव
मो. ८३१९९+५८८३९, ९५८९२+०४०३८,
९०९८१+८४७३७, ९४०६०+६८०५०




