जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता के अपराध से अभियुक्त को दोष मुक्त किया —–
डोंगरगांव ; श्रीमान विनय कुमार कश्यप जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता के अपराध से अभियुक्त खुमान उर्फ बिट्टू साहू आत्मज हीरा लाल साहू उम्र 21 वर्ष ग्राम कुमारदा थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया । अभियुक्त की पैरवी करने वाले अधिवक्ता वीरेन्द्र मेश्राम, दीपक रजक व महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रार्थी राजेंद्र कुमार के द्वारा थाना मोहला में दिनांक 2.9.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 2.9.2020 को कूडूम कसा से ग्राम पिडिंग पार जाने वाले रोड पर छुही तालाब तिगड्डा के पास एक अज्ञात व्यक्ति पुरुष का तलाब से नीचे जाने वाली सड़क में मृत अवस्था में शव पड़ा है, मृत व्यक्ति के गला और दाहिने सीने में चोट लगा है मृतक के शव के पास लोहे का कुल्हाड़ी जिसमें खून लगा है, जिस पर अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना लग रहा है । उक्त रिपोर्ट पर मोहला पुलिस के द्वारा जांच कर धारा 302, 201भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारियों के द्वारा आरोपी खुमान साहू उर्फ़ बिट्टू ग्राम कुमारदा थाना डोंगरगांव को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को दिनांक 15.09 2020 का मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसके द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में बताया गया कि दिनांक 1.9.2020 को मृतक रामु उर्फ रामलाल पासवान राजस्थानी ढाबा देवादा को अपने मोटरसाइकिल सीटी 100 क्रमांक सीजी 08 व्हाय 7454 पर शाम 4:00 बजे पीछे बैठाकर ग्राम कूडूमकसा ले गया आरोपी द्वारा अपनी प्रेमिका से मिलने जाना बताकर तथा उसके सहेली से मृतक को मौज मस्ती करने बोल कर देवादा से निकले थे तथा रास्ते में दोनों शराब का सेवन करते हुए ग्राम कूडूमकसा पहुंचे आरोपी खुमान उर्फ बिट्टू के प्रेमिका के द्वारा बातचीत नहीं करने का मोबाइल बंद कर देने से आरोपी काफी गुस्सा एवं आक्रोशित हो गया मृतक रामु उर्फ रामलाल पासवान को अधिक शराब का नशा होने के कारण आरोपी से बार-बार घर चलो कह कर जिद करने के कारण आरोपी गुस्से में आकर कुमारदा से लाए हुए कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया। प्रकरण की संपूर्ण जांच कर पुलिस द्वारा चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई श्रीमान विनय कुमार कश्यप जिला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के समक्ष हुआ माननीय न्यायालय के द्वारा समस्त अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य संपूर्ण होने पर मामले में दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात अभियुक्त को अभियोजन द्वारा युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल होने पर आरोपी खुमान साहू उर्फ बिट्टू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अपराध से दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है
देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट——